Allowances, Leaves for GDS

 

Annual Increment, Allowances, Leaves and Bonus for GDS

Gramin Dak Devaks general Information 

  • शाखा पोस्टमास्टर (बीपीएमएस) के अलावा अन्य ग्रामीण डाक सेवक जो शाखा में कार्यरत होता है उन्हे “सहायक शाखा पोस्टमास्टर्स (एबीपीएमएस)” के रूप में नामित किया जाता है 

  • शाखा पोस्टमास्टर्स (बीपीएमएस) के अलावा ग्रामीण डाक सेवक जो विभागीय डाकघरों/आरएमएस कार्यालयों में काम करने वाले GDS को “डाक सेवक” कहा जाता है। 
  • ग्रामीण डाक सेवक को दिन में 5 घंटों की अधिकतम अवधि से अधिक इयूटी करनी अपेक्षित नहीं होगी । 
  • ग्रामीण डाक सेवक को 65 वर्ष की आयु से अधिक अवधि के लिए काम पर बनाए नहीं रखा जाता
  • ग्रामीण डाक सेवक संघ की सिविल सेवा से बाहर होगा । GDS Conduct and Engagement Rule 2020 लागू हैं
  • किसी भी ग्रामीण डाक सेवक के लिए चयन के उपरांत एक महीने तक परंतु नियोजन से पहले डाक
    ग्राम / वितरण अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निवास की व्यवस्था करना अनिवार्य
    होगा ; जीडीएस बीपीएम के लिए इयूटी के स्थान पर निवास की व्यवस्था करने
    तथा अन्य श्रेणियों के ग्रामीण डाक सेवकों के लिए नियोजन के उपरांत डाकघर
    के वितरण अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने में विफल रहने को नियोजन की
    शतों का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए आचरण नियमावली के नियम 10 के
    अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है , जिसमें निष्कासन /
    बर्खास्तगी संभव है
  • डाकघर परिसर के रूप में उपयोग के लिए  ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्टमास्टर द्वारा प्रदान किए जाने वाले आवास में डाकघर स्थित होगा
  • सिंगल हंडेड या ABPM की छुट्टी या रिक्त पद पर BPM को या BPM की छुट्टी या रिक्त पद के दौरान ABPM को संयुक्त ड्युटी करनी होती है
  • ग्रामीण डाक सेवक किसी भी पेंशन के हकदार नहीं होंगे । तथापि , वे अनुग्रह उपदान तथा सरकार द्वारा समय – समय पर निर्धारित किसी भी अन्य भुगतान के हकदार होंगे । 
  • ग्रामीण डाक सेवक को प्रतिवर्ष 20 दिन की दर से , सवेतन अवकाश प्रदान किया जा सकेगा । इस अवकाश को जमा नहीं किया जा सकेगा 
  • महिला ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्टमास्टरों / सहायक शाखा पोस्टमास्टरों / डाक सेवकों के मामले में 180 दिन का मातृत्व अवकाश  मिलेगा.  
  •  आकस्मिक ‘ छुट्टी नियोजन की अवधि के एक पूरे कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 05 दिनों अथवा इसके अनुपात में छुट्टी प्रदान की जाएगी । 
  •  किसी
    भी ग्रामीण डाक सेवक  को ,  नियोजन की तिथि से तीन वर्ष की निरंतर सेवा
    पूरी नहीं की है , ग्रामीण डाक सेवक द्वारा भर्ती प्राधिकारी को अथवा भर्ती
    प्राधिकारी द्वारा ग्रामीण डाक सेवक को 1 माह की लिखित नोटिस देकर किसी भी समय समाप्त किया जा सकेगा ।
  •  ग्रामीण डाक सेवक  को ,  नियोजन की तिथि से तीन वर्ष की निरंतर सेवा पूरी नहीं की है ,किसी भी ग्रामीण डाक सेवक की सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी और
    इस प्रकार सेवा समाप्त किए जाने की स्थिति में ग्रामीण डाक सेवक मूल समय
    संबद्ध निरंतरता भत्ता जमा महंगाई भत्ते की राशि , उसी दर पर जिस पर वह
    सेवा समाप्त किए जाने से तत्काल पहले प्राप्त कर रहा था , का दावा करने का
    हकदार होगा । वह इस राशि का दावा नोटिस की अवधि अथवा , जैसी भी स्थिति हो ,
    उस अवधि के लिए कर सकता है , जो एक महीने से कम हो ।

Annual Increment, Allowances and Bonus for GDS

वार्षिक वृद्धि ,भत्ते और बोनस

3%  वार्षिक वृद्धि – 

टीआरसीए
की दर में 3 % की दर से वार्षिक वृद्धि होगी ।  वार्षिक वृद्धि  12 महीने
की निरंतर सेवा पूरी करने पर प्रभावी होगी । टीआरसीए में वार्षिक वृद्धि की
दो तिथियां होंगी , नामत : पहली जुलाई और पहली जनवरी और जीडीएस अपने
नियोजन की तिथि के आधार पर , दोनों में से एक तिथि पर टीआरसीए की केवल एक
वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा ।

कार्यालय रख – रखाव भत्ता– 

(केवल
बीपीएम के लिए ) – बीपीएम द्वारा  डाकघर हेतु उपलब्ध कराया गया स्थान , जो
मानकों को पूरा करता हो , के लिए 500 / – रु .   गैर – मानक / किराया
मुक्त स्थान पर शाखा डाकघर हो – 250 / – रु . कार्यालय रख-रखाव भत्ता मिळता
है।

नियत लेखा सामग्री प्रभार- 

केवल  एबीपीएम और डाक सेवकों के लिए 25 / – रू . 

सायकील रख-रखाव-

180 / – रु . प्रतिमाह की दर से 

संयुक्त ड्युटी भत्ता-

वितरण अथवा डाक ठुलाई कार्य के लिए बीपीएम को 45 / – रु . प्रतिदिन , लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 1170 / – रु . प्रतिमाह होगी । 

वितरण और डाक ढुलाई कार्य के लिए बीपीएम को 90 / – रु . प्रतिदिन , लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 2340 / – रु . प्रतिमाह होगी । 

बीपीएम कार्य के लिए एबीपीएम को 75 / – रु . प्रतिदिन , लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 1950 / – रु . प्रतिमाह होगी ।

 किसी
अन्य एबीपीएम / डाक सेवक का अतिरिक्त कार्य करने के लिए एबीपीएमाडाक सेवक
को 45 / – रु . प्रतिदिन , लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 1170 / – रु . प्रतिमाह
होगी ।

संतान शिक्षा सुविधा भत्ता-

 संतान
शिक्षा सुविधा भत्ते की प्रतिपूर्ति का दावा केवल दो सबसे बड़े जीवित
बच्चों के लिए किया जा सकता है  (अपवाद – जन्म जुड़वां / एक से अधिक
बच्चों)  संतान शिक्षा सुविधा भत्ते की प्रतिपूर्ति राशि प्रत्येक बच्चे के
लिए 6000 रुपए वार्षिक ( नियत ) होगी । दावा करने के लिए , जीडीएस को दावा
की गई अवधि / वर्ष के लिए संस्था के प्रमुख द्वारा जारी प्रमाणपत्र
प्रस्तुत करना होगा ।  यदि बच्चा किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण भी हो जाता है ,
तो भी संतान शिक्षा सुविधा भत्ते की प्रतिपूर्ति को नहीं रोका जाएगा ।
दिव्यांग बच्चों के लिए ऊपरी आयु सीमा 22 वर्ष निर्धारित की गई है । अन्य
बच्चों के मामले में आयु सीमा 20 वर्ष या 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण होने तक
होगी , जो भी पहले हो । आयु की कोई न्यूनतम सीमा नहीं होगी । संतान शिक्षा
सुविधा भत्ते की प्रतिपूर्ति शिक्षा बोर्ड विश्वविद्यालयों से संबद्ध
स्कूलों या जूनियर कालेजों द्वारा आयोजित 11 वीं और 12 वीं कक्षाओं सहित
नर्सरी से बारहवीं कक्षा तक के बच्चों के लागू होगी । 

दिवाली बोनस –

ग्रामीण
डाक सेवकों को बोनस का अनुग्रह भुगतान, जो सभी नियुक्ति औपचारिकताओं को
पूरा करने के बाद नियमित रूप से नियुक्त किए जाते हैं, उन्हे 60 (साठ)
दिनों के  भत्ता/मजदूरी के बराबर भुगतान किया जाता है।बोनस 7000/- रुपये
प्रति माह तक सीमित रहेगा। यह लगभग ₹ 13816 तक मिलता है

सेवानिवृत्ति लाभ

जीडीएस उपदान-

जीडीएस उपदान की संशोधित दर से अधिकतम सीमा 1,50,000 / – रु . 

सेवा – विच्छेद राशि –

प्रत्येक
पूर्ण वर्ष के लिए 4000 / – रु . की दर से किया जाएगा । सेवा – विच्छेद
राशि की संशोधित दर ( अर्थात अधिकतम सीमा 1,50,000 / – रु . ) का भुगतान
01.07.2018 के बजाय 01.01.2016 से किया जाएगा ।

अवकाश Leaves for GDS

सवेतन अवकाश-

अवकाश
ग्रामीण डाक सेवक को प्रतिवर्ष 20 दिन की दर से , अथवा सरकार द्वारा समय –
समय पर निर्धारित अन्य दर से , सवेतन अवकाश प्रदान किया जा सकेगा । इस
अवकाश को जमा नहीं किया जा सकेगा ।

मातृत्व अवकाश- 

महिला
ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्टमास्टरों / सहायक शाखा पोस्टमास्टरों / डाक
सेवकों के मामले में 180 दिन का मातृत्व अवकाश  मिलेगा.  मातृत्व
अवकाश प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकारी , संबंधित डिवीजन
प्रमुख होंगे ।

आकस्मिक छुट्टी-

 आकस्मिक
‘ छुट्टी नियोजन की अवधि के एक पूरे कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 05 दिनों
अथवा इसके अनुपात में छुट्टी प्रदान की जाएगी । आकस्मिक छुट्टी किसी भी
आकस्मिक / वैयक्तिगत आवश्यकताओं के लिए प्रदान की जाएगी । एक बार में 02
दिन से ज्यादा की आकस्मिक छुट्टी प्रदान नहीं की जाएगी । बीपीएम के लिए
डिवीजन कार्यालय से अथवा ( एबीपीएम / डाक सेवक ) के लिए उप डिवीजन कार्यालय
वरिष्ठ पोस्टमास्टर / पोस्टमास्टर की पूर्व मंजूरी आवश्यक है 

Circle Welfare Fund For GDs

  •  मृत्यु
    होने पर तात्कालिक व्यय को पूरा करने के लिए मृतक ग्रामीण डाक सेवकों के
    परिवारों को वित्तीय सहायता , चाहे मृत्य ड्यूटी के दौरान हुई हो और चाहे
    ड्यूटी पर न होते हुए हुई हो  – ₹ 10000
  • ड्यूटी पर होते हुए आतंकवादी हमले / डकैती के कारण मृत्यु-  ₹ 150000
  • ड्यूटी
    पर न होते हुए दंगों , लूटेरों और आतंकवादियों द्वारा हमले के कारण
    ग्रामीण डाक सेवकों की मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता – ₹ 12000 
  • दुर्घटना के कारण ड्यूटी पर होते हुए ग्रामीण डाक सेवकों की मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता –₹ 25000
  • ग्रामीण
    डाक सेवक की मृत्यु पर मृतक – क्रिया संबंधी व्यय ( उन मामलों में देय
    जिनमें मृतक ग्रामीण डाक सेवक का अंतिम संस्कार भाइयों अथवा बहनों अथवा
    अन्य किसी निकट के कुटुम्बी के अभाव में किसी रिश्तेदार द्वारा किया जाता
    है –₹ 5000
  • कैंसर
    , मस्तिष्क रक्तस्राव , गुर्दे की खराबी / प्रतिरोपण , हृदय शल्य चिकित्सा
    जैसी बीमारियों में मुख्य शल्य चिकित्सा के मामले में वित्तीय सहायता –₹ 20000
  • ड्यूटी
    पर होते हुए ग्रामीण डाक सेवक के दुर्घटनाग्रस्त होने पर , तीन दिन से
    अधिक समय के लिए अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में वित्तीय सहायता –₹ 5000
  • क्षय
    रोग ( टीबी ) से ग्रस्त ग्रामीण डाक सेवक के लिए पोष्टिक आहार हेतु
    वित्तीय सहायता ( छह माह की अधिकतम अवधि के लिए केवल एक बार , बशर्ते कि
    ग्रामीण डाक सेवक ने कम से कम छह माह की सेवा पूरी कर ली है , तथा इलाज
    किसी सरकारी अस्पताल में कराया गया है – अंतरंग उपचार – ₹ 400 प्रतिमाह ,बहिरंग उपचार  ₹ 200 प्रतिमाह
  •  ग्रामीण डाक सेवक के बच्चों को शैक्षिक योजनाओं के तहत  छात्रवृत्ति प्रदान करना ( मौजूदा निबंधन और शर्तों के अनुसार ) – आईआईटी एआईआईएमएस , आईआईएम – ₹ 1000 प्रतिमाह  

          तकनीकी शिक्षा – ( i ) डिग्री ₹ 280 प्रति माह ( ii ) डिप्लोमा ₹ 190 प्रति माह 

         गैर – तकनीकी-  डिग्री बीए / बीएससी / बी.कॉम ललित कलाओं में डिग्री – ₹ 150  प्रति माह

        आईटीआई प्रमाण – ₹ 940 प्रतिमाह

  • 10 वीं और 12 वीं कक्षा में उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि के लिए प्रोत्साहन –सर्किल / क्षेत्र में  
  1. प्रथम स्थान के लिए  ₹ 1,000
  2. द्वितीय स्थान के लिए ₹  800
  3. तृतीय स्थान के लिए ₹ 700
  4. चतुर्थ स्थान के लिए ₹ 600 
  5. पांचवे स्थान के लिए ₹ 500

  •  ग्रामीण डाक सेवक के विकलांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति ( अधिकतम 8 वर्ष के लिए तथा | मौजूदा निबंधन और शर्तों के अनसार ) –₹ 200 प्रतिमाह

  • महिला ग्रामीण डक सेवक के लिए मातृत्व अनुदान –केवल दो बच्चों तक के लिए महंगाई भत्ता सहित तीन माह के टीआरसीए के समतुल्य राशि
  • आग , बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के मामले में वित्तीय सहायता – ₹ 5000

 5 % ब्याज दर पर ऋण 

इस
स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवक 50,000 / – रू . की अधिकतम राशि तक
प्रति वर्ष 5 % की कम ब्याज दर पर ऋण के लिए पात्र होंगे जिसकी कटौती
पच्चीस मासिक किस्तों में की जाएगी । 

  •  शाखा डाकघर के लिए फ्लश शौचालय की सुविधाओं के साथ एक कक्ष के निर्माण के लिए –₹ 50,000 
  •  ग्रामीण डाक सेवकों में कम्प्यूटर साक्षरता को प्रोत्साहित करने हेतु कम्प्यूटर / लैपटाप की खरीद के लिए – ₹ 20000
  • मोपेड
    / स्कूटरामोटर साइकिल की खरीद के लिए जिससे बीओ बैग की अदला – बदली , लेखा
    कार्यालय के दौरे जैसी ड्यूटी करने के लिए यात्रा को भी सुगम बनाएंगे –₹ 20000

 ग्रामीण
डाक सेवक अपने सम्पूर्ण कैरियर में 50,000 / – रू . की अधिकतम सीमा के साथ
अधिकतम दो अवसरों पर ऋण के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि पहले लिए गए ऋण की
राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है तथा ग्रामीण डाक सेवक पर कोई ऋण बकाया
नहीं है ।

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